Nidhi Mudgill
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही इन चीजों पर पाबंदी
आचार संहिता लागू होने पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे सरकारी गाड़ी, प्लेन, सरकारी बंगला या किसी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा।
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आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे और प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।
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आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं कर सकते हैं, जिससे किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचता हो।
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प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से राजनीतिक पार्टी की उपलब्धियों से जुड़े विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता है।
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किसी भी राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पहले पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
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