पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है. ममता सरकार ने अपराजिता विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था. इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था. सत्र के पहले दिन आज एंटी रेप बिल पेश सदन में पेश किया गया था. सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है.इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस बिल के समर्थन में कई उदाहरण दिए. इस बिल में दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान के साथ कई और प्रावधान भी है..आइए इस वीडियो में जानते है एंटी रेप बिल की पूरी जानकारी