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Published Dec 13, 2024 at 5:15 PM IST

Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की Ashwini Upadhyay ने क्यों की आलोचना? | Muslim

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देशभर में धार्मिक स्थलों से संबंधित कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के तहत धार्मिक संरचनाओं के विवादित मामलों में किसी भी तरह की नई याचिका दायर नहीं की जा सकेगी। न ही मौजूदा मामलों में किसी तरह की कार्यवाही या निर्णय होगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठाया गया। इस अधिनियम को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे न्याय तक पहुंच में बाधा बताते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने वक्फ अधिनियम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें वक्फ न्यायाधिकरणों और बोर्डों जैसी वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन पूजा स्थल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

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