पब्लिश्ड 22:22 IST, December 5th 2024
आर-पार के मूड में WFI, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती; क्या है मामला?
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने तदर्थ पैनल के पुनर्गठन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
WFI News: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को महासंघ के मामलों के संचालन के लिए एक तदर्थ पैनल का पुनर्गठन करने की स्वतंत्रता देने के आदेश को चुनौती दी।
ये अपील कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष आई जिसने इसे 18 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, क्योंकि एक पक्ष के वकील गुरुवार को उपलब्ध नहीं थे।
WFI ने एकल न्यायाधीश की पीठ के 16 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि IOA का तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला पिछले साल दिसंबर में चुनावों के तुरंत बाद WFI को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के आदेश के अनुरूप नहीं है।
एकल न्यायाधीश ने कहा था कि निलंबन आदेश वापस लिए जाने तक तदर्थ समिति के लिए महासंघ के मामलों का संचालन करना आवश्यक है।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
अपडेटेड 22:22 IST, December 5th 2024