Published 22:08 IST, April 12th 2024
'धोखाधड़ी नहीं गलतफहमी', हार्दिक पांड्या को ठगने वाले सौतेले भाई वैभव ने कोर्ट में दी दलील; लेकिन...
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ धोखाधड़ी के मामले में उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या की कोर्ट में पेशी हुई है, जहां वैभव ने अपनी दलीलें रखीं।
Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई वैभव पांड्या को हार्दिक के साथ धोखाधड़ी करना महंगा पड़ गया है। हार्दिक और उनके सगे भाई क्रुणाल पांड्या से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े वैभव को कोर्ट में पेश किया है, जहां उसने अपनी दलीलें रखी हैं।
IPL 2024 में मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई वैभव पांड्या को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने इस मामले को पारिवारिक मामला बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसे 16 अप्रेल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
धोखाधड़ी को गलतफहमी बताया
पांड्या बंधुओं, जो इस वक्त IPL में खेल रहे हैं के सौतेले भाई वैभव ने धोखाधड़ी के मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में कहा कि ये पूरा मामला पारिवारिक है और सिर्फ एक गलतफहमी का परिणाम है। वैभव पंड्या (37) ने हिरासत को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान अपने वकील के माध्यम से ये दलील दी, लेकिन कोर्ट ने उसकी पुलिस हिरासत 16 अप्रैल तक बढ़ा दी।
EOW ने हिरासत में लिया था
बता दें कि वैभव को सोमवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और अन्य संबंधित धाराओं के आरोप में हिरासत में लिया था। शुक्रवार को उसकी शुरुआती पुलिस हिरासत खत्म होने पर वैभव को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) एलएस पधेन के समक्ष पेश किया गया। वैभव के वकील निरंजन मुंदारगी ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा-
ये एक पारिवारिक मामला था और गलतफहमी के कारण मामला दायर किया गया है। मामले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
मुंदारगी ने ये भी दलील दी कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है और पुलिस की ओर से हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं EOW ने ये दावा करते हुए और 7 दिनों की हिरासत मांगी थी कि जांच पूरी नहीं हुई है और आरोपियों से अभी तक महत्वपूर्ण जानकारी बरामद नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जांच एजेंसी ने जांच में प्रगति की बात की है और उसे आरोपियों से पूछताछ के लिए और समय की जरूरत है, क्योंकि मामले से कई वित्तीय पहलू जुड़े हुए हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक वैभव, हार्दिक और क्रुणाल ने 2021 में मुंबई में साझेदारी के तहत एक पॉलिमर बिजनेस शुरू किया, जिसमें हार्दिक और क्रुणाल की 40-40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि वैभव 20 प्रतिशत के मालिक थे। मुनाफा और नुकसान 2:2:1 के अनुपात में साझा करने का समझौता हुआ। पुलिस के मुताबिक समझौते के तहत ये फैसला लिया गया था कि वैभव कारोबार की देखरेख करेगा, लेकिन उसने कथित तौर पर साझेदारी के समझौते का उल्लंघन करते हुए हार्दिक और क्रुणाल को बताए बिना इसी बिजनेस से जुड़ी एक और कंपनी खोल ली। वैभव की इस चालाकी से मूल फर्म का मुनाफा कम हो गया, जिससे हार्दिक और क्रुणाल को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि वैभव का खुद का मुनाफा 20-33 फीसदी बढ़ गया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर मूल कंपनी से लगभग एक करोड़ रुपए अपने खाते में भेज दिए, जिससे क्रिकेटर पांड्या बंधुओं को कुल 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
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Updated 22:08 IST, April 12th 2024