पब्लिश्ड 20:24 IST, November 13th 2024
बजरंग पूनिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI और सरकार को जारी किया नोटिस
भारतीय कुश्ती महासंघ के मामले में बजरंग पूनिया और अन्य पहलवानों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI और सरकार को नोटिस जारी किया है।
Wrestling Federation of India: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) और भारतीय पहलवानों के बीच चल रहे मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई है। बजरंग पूनिया ( Bajrang Punia ), साक्षी मलिक (Sakhi Malik), विनेश फोगाट ( Vinesh Phogat ) और कई पहलवानों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में WFI के प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी याचिका दायर की गई थी।
WFI के मामलों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की तदर्थ समिति को निर्देश देने की मांग के मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) और अन्य पहलवानों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
बजरंग पूनिया ने की ये मांग
जानकारी के मुताबिक भारतीय पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने WFI के मामलों की देखरेख और प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की भी मांग की है। याचिका में हफ्ते के भीतर आगामी प्रतियोगिताओं के लिए नए सिरे से चयन परीक्षण आयोजित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
बृजभूषण के खिलाफ खोला था मोर्चा
बता दें कि पिछले साल विनेश फोगाट (Vinesh Phogat), साक्षी मलिक (Sakhi Malik), बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) और कई अन्य पहलवानों की ओर से WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला गया था। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यक्ष बृजभूषण समेत पूरे WFI को सस्पेंड कर दिया था और इसके कामकाज देखने की जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की एडहॉक कमेटी को सौंपी थी, लेकिन WFI में अध्यक्ष संजय सिंह की नियुक्ति होने के बाद से उनकी टीम सारा कामकाज देख रही है, जिस पर पहलवान लगातर ऐतराज जता रहे हैं। इसी को लेकर कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है।
अपडेटेड 20:24 IST, November 13th 2024