देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक निर्माण को जरुर हटाया जाना चाहिए. दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगले फैसले तक बुलडोजर एक्शन पर रोक,लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, मंदिर हो या मस्जिद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अवैध निर्माण हो हटाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन वह दिशा-निर्देश जारी करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है. लेकिन आपको बता दें इससे पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी..