अपडेटेड 26 September 2024 at 19:07 IST

यासीन भटकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीमार मां से कर सकेगा मुलाकात, कोर्ट ने पैरोल से किया इनकार

इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य यासीन भटकल को पाटियाला हाउस कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां से मुलाकात की इजाजत दी।

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Yasin Bhatkal
Yasin Bhatkal | Image: PTI

अखिलेश राय

इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य यासीन भटकल को पाटियाला हाउस कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां से मुलाकात की इजाजत दी। पाटियाला हॉउस कोर्ट ने यासीन भटकल को अपनी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार बात करने की इजाजत दी है।

कोर्ट ने यासीन भटकल को निर्देश दिया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपनी मां से हिंदी में बात करेगा। कोर्ट ने जेल ऑथरिटी को यासीन भटकल और उसकी मां की बातचीत की रिकॉर्डिंग करने की छूट भी है।

यासीन भटकल ने मां की देखभाल के लिए मांगी थी पैरोल

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यासीन भटकल ने अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए एक दिन की पैरोल की भी मांग की थी लेकिन कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मुलाकात की इजाजत दी है।

दिल्ली पुलिस ने किया यासीन भटकल की याचिका का विरोध

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दिल्ली पुलिस ने यासीन भटकल की कस्टडी परोल वाली याचिका का विरोध किया था और याचिका खारिज करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अगर यासीन भटकल को पैरोल दी जाती है तो भागने की कोशिश कर सकता है।

आतंकवाद के कई मामलों में आरोपी है यासीन भटकल

आपको बता दें कि यासीन भटकल प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। वो आतंकवाद के कई मामलों में आरोपी है। जिनमें 2012 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और दिल्ली में सिंतबर 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े मामले शामिल हैं। दिल्ली में हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 135 लोग घायल हुए थे। 

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 26 September 2024 at 19:07 IST