sb.scorecardresearch

Published 21:19 IST, November 19th 2024

चुनाव में जब्त करोड़ों रुपये कहां जाते हैं और क्या वापस मिलते हैं? जान लीजिए सब कुछ

Election 2024: चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल रिश्वत देने और मतदाताओं को प्रभावित करने में होता है। इसीलिए चुनाव आयोग और अन्य विभाग इसे जब्त करते हैं।

Reported by: Sagar Singh
Follow: Google News Icon
  • share
Elections cash seizure rules
चुनाव में जब्त करोड़ों रुपये कहां जाते हैं और क्या वापस मिलते हैं? | Image: Republic

Elections cash seizure rules: महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव का माहौल है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से अब तक अलग-अलग जगहों से करोड़ों रुपये की नगदी जब्त की जा चुकी है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले मंगलवार को बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपये और कागजात बरामद किए हैं।

चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। हालांकि इससे पहले भी चुनावों के दौरान काले धन की जब्ती की खबरें आती रहती हैं। चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद इससे जुड़े नियम नेताओं और आम आदमी दोनों पर लागू होते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक सीमित मात्रा में ही कैश, ज्वैलरी या शराब लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा इसिलए किया जाता है कि जिससे चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। लिमिट से ज्यादा कैश मिलने पर उसे जब्त किया जा सकता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि चुनाव के दौरान जब्त हुए करोड़ों रुपये आखिर जाते कहां हैं? चलिए हम आपको बताते हैं।

कहां जाते हैं चुनाव में जब्त हुए करोड़ों रुपये

चुनावी प्रक्रिया में अलग-अलग एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, ED, CBI और राज्य पुलिस आदि लगातार निगरानी रखते हैं। चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल खासकर रिश्वत देने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए होता है। इसीलिए चुनाव आयोग और अन्य विभाग इसे जब्त करते हैं। चुनाव में जब्त किया गया कैश आयकर विभाग को सौंप दिया जाता है। अगर किसी से चुनाव में कैश जब्त किया गया है, तो वो उसे वापस पाने का दावा भी कर सकता है। उसे साबित करना होगा कि पैसा उसका है और इसे अवैध तरीके से नहीं कमाया है। इसके लिए दस्तावेज और सबूत पेश करने होते हैं। अगर जब्त की गई नगदी पर कोई दावा नहीं करता है, तो उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है।

पालघर में 22 करोड़ की नकदी, शराब जब्त

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अबतक पालघर जिले में अब तक करीब 22 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पालघर कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी गोविंद बोडके ने बताया कि जब्त सामान में 16.14 करोड़ रुपये नकद, 2.46 करोड़ रुपये मूल्य की शराब, 26.82 लाख रुपये की अनुमानित कीमत के मादक पदार्थ, लैपटॉप, साड़ियां और कुकर शामिल हैं।

ठाणे में 27.6 करोड़ की नकदी और सामान जब्त

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारियों ने ठाणे जिले के 18 निर्वाचन क्षेत्रों से 27.68 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, शराब और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है। जिला प्रशासन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 15 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से प्राधिकारियों ने 15.59 करोड़ रुपये नकद, 3.01 करोड़ रुपये की शराब, 1.79 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 23.26 लाख रुपये के आभूषण और कीमती सामान तथा मुफ्त वितरण के लिए रखी गई 7.05 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की है।

आपको बतादें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी के आरोप पर विनोद तावड़े का पलटवार, कहा- 'साबित करें, जानकारी के बिना बयान देना बचपना'

Updated 00:01 IST, November 20th 2024