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पब्लिश्ड 20:58 IST, December 17th 2024

दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे- अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस को लपेटा।

Reported by: Priyanka Yadav
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Amit Shah
Amit Shah | Image: Sansad TV

Amit Shah on Reservation: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस को लपेटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे।

'कांग्रेस 50 फीसदी सीमा बढ़ाकर मुसलमानों…'

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'कुछ लोग आरक्षण-आरक्षण चिल्लाते हैं। आरक्षण पर कांग्रेस का क्या रुख रहा है। ओबीसी आरक्षण के लिए 1955 में काका कालेलकर कमेटी बनी थी, इसकी रिपोर्ट कहां है? कांग्रेस के राज में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था। कांग्रेस 50 फीसदी सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है लेकिन जब तक संसद में भाजपा का एक भी सांसद रहेगा, हम धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे।'

धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा- शाह

उन्होंने आगे कहा कि ‘संविधान लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाना देश में तुष्टीकरण की शुरुआत थी। मैं देश से कहना चाहता हूं कि दो राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण अस्तित्व में है, जो असंवैधानिक है। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। लेकिन दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया।’

बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 'कांग्रेस ओबीसी का कल्याण नहीं चाहती है। वो 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। लेकिन आज मैं सदन में एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब तक दोनों सदन में भाजपा का एक भी सांसद है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे।'

शाह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

बता दें कि शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की उम्र में अपने को युवा कहते हैं। घूमते रहते हैं और (कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल वाले) संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में ही है।

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अपडेटेड 01:29 IST, December 18th 2024