Published 22:43 IST, July 21st 2024
BSF, CISF और हरियाणा के बाद अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड से खुशखबरी, आरक्षण पर विचार कर रही सरकार
उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है।
Agniveer Reservation News: BSF, CISF और हरियाणा की तर्ज पर अग्निवीरों को राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में शामिल करने के लिए आरक्षण देने पर उत्तराखंड सरकार भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देने पर जल्द फैसला ले सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में एक ठोस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
'राज्य सेवा में किया जाएगा उपयोग'
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सरकार चाहती है कि सेना में चार साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में नौकरी और रोजगार के भरपूर अवसर मिलें। सेवानिवृत्त अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना लाए जाने के बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, जवानों तथा अन्य लोगों के साथ बैठक की थी और 15 जून 2022 को X पर घोषणा की थी कि उनकी सरकार पुलिस समेत राज्य के अन्य विभागों में देश सेवा करके आने वाले अग्निवीरों को समायोजित करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी। धामी ने कहा कि अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए अगर कोई अधिनियम बनाना जरूरी होगा तो उसका एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाकर उसे विधानसभा में भी रखा जाएगा।
हरियाणा सरकार भी देगी आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF और BSF के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण देने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए इसका ऐलान करते हुए कहा था कि अग्निवीरों को हमारी सरकार हरियाणा में भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में भी 5 साल की छूट मिलेगी।
CISF-BSF में मिलेगा 10% आरक्षण
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।
(भाषा इनपुट के साथ रिपब्लिक भारत डेस्क)
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Updated 22:43 IST, July 21st 2024