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Published 12:21 IST, June 25th 2024

गैंगस्टर एक्ट मामले में अजय राय को नहीं मिली राहत, SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस को लेकर दाखिल की गई अजय राय की याचिका को खारिज कर दिया था।

Reported by: Ruchi Mehra
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UP Congress chief Ajay Rai
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय | Image: ANI/File

Congress Leader Ajay Rai News: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उन पर लगे गैंगस्टर एक्ट मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और 15 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।  

अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा।  

गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अजय राय ने  अपने खिलाफ लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थीं याचिका

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस को लेकर दाखिल की गई अजय राय की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अजय राय के खिलाफ दर्ज 24 से ज्यादा क्रिमिनल केस के आधार पर उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था।

क्या है मामला?

बता दें कि अजय राय के साथ ही चार अन्य के खिलाफ 14 साल पहले वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। बाद में  गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर 2011 को चार्जशीट दाखिल की थीं। मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है।

इस बीच ही अजय राय ने एक याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसिडिंग को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। फिलहाल मामले में अजय राय को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

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Updated 12:21 IST, June 25th 2024