Published 19:08 IST, July 25th 2024
लखनऊ कमलेश तिवारी हत्याकांड में SC का बड़ा फैसला, आरोपी आसिम को दी जमानत
Delhi News: लखनऊ कमलेश तिवारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
Delhi News: लखनऊ कमलेश तिवारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सैय्यद आसिम अली को जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पिछले साढ़े 4 साल से जेल में है। साथ ही उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा, बेंच ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा। इसमें मुख्य आरोपी के संपर्क में रहना और उसे कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 अधिनियम लागू नहीं किया गया था।
ये है मामला
आसिम अली पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपी के संपर्क मे होने का आरोप है। दरअसल, 2016 में सोशल मीडिया पर पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दो अभियुक्तों मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारूल हक ने फतवा जारी कर कहा कि हत्या करने वाले को 51 लाख और डेढ़ करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने इस बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में लखनऊ में चाकू मारकर और गोली मारकर कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। विस्तृत जांच के अनुसार, न केवल दो हमलावरों की पहचान की गई, बल्कि एक बड़ी साजिश का भी पता चला और अंत में आवेदक सहित 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक पर चाकू से कई वार किए गए थे, जिसमें गला भी कटा हुआ था।
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Updated 20:29 IST, July 25th 2024