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Published 09:02 IST, October 8th 2024

UP: नाबालिग पर प्राथमिकी दर्ज, दूसरे के धर्म पर भेजा आपत्तिजनक संदेश

सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद तनाव फैल गया, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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The government is contemplating reductions in import duties for essential components used in the production of high-end mobile phones, according to two officials.
FIR lodged against minor for sending objectionable message on another religion | Image: Pexels

बहराइच जिले के नानपारा क़स्बे में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर दो समुदायों के बच्चों के बीच उनके धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातचीत के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक होने के बाद सोमवार शाम तनाव फैल गया, जिसके बाद एक नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया…

अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोगों ने एक बच्चे के घर को घेर लिया, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल गई और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बच्चे की गिरफ्तारी की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया, 'थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के नानपारा कस्बे में दो समुदायों के दो बच्चे स्कूल में साथ पढ़ते हैं। बच्चों के बीच एक-दूसरे के धर्मों को लेकर इंस्टाग्राम पर हुई आपत्तिजनक चैटिंग के बाद अल्पसंख्यक समाज के हजारों लोगों ने एक बच्चे का घर घेर लिया, जिससे शहर में तनाव फैल गया।”

पुलिस के अनुसार बच्चों द्वारा आपस में चैट की गयी जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गयी हैं। एएसपी ने बताया कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया, “त्योहार का समय है, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसलिए शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस समय पूरी तरह से शांति है।'

पुलिस के अनुसार क़स्बा निवासी रहमत अली हाशमी की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने नाबालिग बच्चे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 302 (शब्दों से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 09:02 IST, October 8th 2024