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पब्लिश्ड 20:20 IST, January 21st 2025

RG Kar Case: डॉक्टर रेप-मर्डर केस की होगी SC में सुनवाई, संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, लेकिन माता-पिता ने CBI जांच पर उठाए सवाल

पीड़िता के माता-पिता ने एक अर्जी दायर कर ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने CBI जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले के दोबारा जांच की मांग की है।

Reported by: Ruchi Mehra
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सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई | Image: Sutterstock/ X

Kolkata RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कर मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुना दी है। इस बीच इस केस को लेकर बुधवार (22 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने जा रही है। पीड़िता के माता-पिता की मांग को लेकर SC में सुनवाई होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने एक अर्जी दायर कर ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने CBI जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले के दोबारा जांच की मांग की है। इस पर ही 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

CBI जांच से संतुष्ट नहीं है मृतक डॉक्टर के माता-पिता

9 अगस्त को कोलकाता के आरजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में CBI की जांच को लेकर पीड़िता के माता-पिता ने असंतोष जताया है। उन्होंने मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की हुई है।

नए सिरे से जांच की मांग

याचिका में उन्होंने सियालदह की विशेष अदालत को मामले में सजा सुनाने से रोकने की अपील की थी। साथ ही इस पूरे मामले की एक बार फिर नए सिरे से जांच कराने को कहा था।

सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ HC पहुंची ममता सरकार

इस बीच 20 जनवरी को ही कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुना दिया। 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह संजय रॉय को फांसी देने की मांग कर रही है। इसके लिए सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रूख किया है।

सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं।

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अपडेटेड 20:20 IST, January 21st 2025