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Published 11:04 IST, November 29th 2024

मणिपुर की इंफाल घाटी, जिरीबाम जिले में स्कूल, कॉलेज फिर से खुले

मणिपुर की इंफाल घाटी और जिरीबाम जिले में 13 दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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The CBSE will be holding the practical exams 2024 from November 14
The CBSE will be holding the practical exams 2024 from November 14 | Image: PTI

मणिपुर की इंफाल घाटी और जिरीबाम जिले में 13 दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। घाटी के जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के साथ राज्य की राजधानी इंफाल में स्कूली यूनिफॉर्म में छात्र और उनके अभिभावक बसों का इंतजार करते देखे गए। शिक्षा निदेशालय और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल और जिरीबाम जिलों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार के अधिकारी के. बिकन सिंह, जिनके दो बच्चे इंफाल के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं, ने कहा, ‘‘यह बहुत राहत की बात है कि स्कूल फिर से खुल गए हैं। मेरे बच्चे छठवीं और सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी अंतिम परीक्षाएं दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली थीं और पाठ्यक्रम के कुछ हिस्से अब भी पूरे नहीं हुए हैं। स्कूल फिर से खोलने से शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ संवाद का मौका मिलेगा।’’ मणिपुर और असम में क्रमशः जिरी और बराक नदियों से तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद होने के बाद घाटी के जिलों और जिरीबाम में शैक्षणिक संस्थान 16 नवंबर से बंद थे।

इस बीच एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने शुक्रवार को घाटी के सभी पांच जिलों और जिरीबाम में सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का आदेश दिया है ताकि लोग आवश्यक वस्तुएं और दवाएं खरीद सकें। सरकारी आदेश के अनुसार, ‘‘जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों में ढील देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को दवाइयां और खाद्य पदार्थ सहित आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके। शुक्रवार को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक लोगों के अपने आवास से बाहर निकलने पर प्रतिबंध हटाया जाता है।’’ इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग और थौबल के जिला मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है, ‘‘छूट में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी सभा / धरना / रैली नहीं होगी।’’

Updated 11:04 IST, November 29th 2024