Published 19:38 IST, October 5th 2024
BREAKING: संजौली मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मंजिलें अवैध घोषित; 2 महीने के अंदर गिराने के आदेश
शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए है।
Sanjauli Mosque Row: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी को खर्चे पर मस्जिद के अवैध हिस्से के गिराना होगा। ये ध्वस्तीकरण की कार्यवाई 2 महीने के अंदर पूरी की जाएगी।
शिमला कोर्ट की ओर से संजौली मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को गिराने के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने बताया कि मस्जिद कमेटी दो महीने के भीतर (मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को) गिराने के आदेश का पालन करेगी।
मुस्लिम समिति ने की थी अवैध हिस्से को सील करने की अपील
बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय मुस्लिम कल्याण समिति ने नगर निगम आयुक्त से अनधिकृत हिस्से को सील करने के लिए कहा है। मस्जिद विवाद को लेकर सुलह की बात करते हुए समिति ने अदालत के आदेश के अनुसार इसे ध्वस्त करने की भी पेशकश की है।
हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मस्जिद विवाद को लेकर बताया कि मस्जिद कमेटी के 18-19 लोगों ने कमीश्नर से मुलाकात की थी। कमेटी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इसे सील करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखित चिट्ठी दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिन अधिकारियों ने अवैध परमिशन दी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बतादें, मस्जिद में विवादित ढांचे को गिराने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने बुधवार को संजौली बंद का आह्वान किया था। मस्जिद में कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण के मामले की सुनवाई नगर निगम की अदालत में हो रही है। हिंदू समूहों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा और संजौली के आसपास के चौरा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
Updated 19:49 IST, October 5th 2024