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Published 21:55 IST, August 8th 2024

Waqf Bill पर बोलीं स्मृति ईरानी, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए पीएम मोदी का आभार

वक्फ (संसोधन) बिल,2024 पेश होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं वक्फ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन करने के लिए PM की बहुत आभारी हूं।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Deepak Gupta
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Smriti Irani
Smriti Irani | Image: PTI
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Waqf (Amendment) Bill, 2024: केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संसोधन) बिल, 2024 पेश किया। हालांकि बिल आज लोकसभा से पास तो नहीं हो पाया, लेकिन इसे ज्वाइंट संसदीय कमेटी को भेज दिया गया है।

लोकसभा में वक्फ (संसोधन) बिल, 2024 पेश होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं वक्फ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री की बहुत आभारी हूं। मैं यह भी मानती हूं कि सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया है। एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में, जेपीसी का गठन किया गया। हर भारतीय को कानून की अदालत में जाने का अधिकार है, लेकिन पिछले संशोधनों ने इसकी अनुमति नहीं दी।

विधेयक 'धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप' नहीं- किरेण रिजिजू

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विधेयक का बचाव किया और कहा कि ये 'किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप' नहीं है। उन्होंने सदन में कहा, 'इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। आज लाया जा रहा ये विधेयक सच्चर समिति (जिसने सुधार की बात कही थी) की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।' फिलहाल लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को पेश किए जाने के बाद अलग-अलग दलों की मांग पर इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 क्या है?

विधेयक में किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें ये भी कहा गया है कि 'इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी'। जिला कलेक्टर ये तय करने वाला मध्यस्थ होगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि और ये निर्णय अंतिम होगा। एक बार निर्णय लेने के बाद कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि कलेक्टर की ओर से राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने तक ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

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17:38 IST, August 8th 2024