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Published 16:29 IST, September 13th 2024

CM की रिहाई पर राघव चड्ढा बोले- केजरीवाल हरियाणा में करेंगे प्रचार, AAP के सबसे बड़ा चेहरा

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिक टीवी से खास बातचीत में कहा कि वह बेहद खुश हैं।

Reported by: Nidhi Mudgill
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Raghav Chadha Reaction
CM केजरीवाल की रिहाई पर राघव चड्ढा का बयान | Image: PTI

Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिक टीवी से खास बातचीत में कहा कि वह बेहद खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी हिरासत को अवैध बताया है। राघव चड्ढा ने कहा, 'यह सशर्त जमानत है और ऐसी स्थिति पहले भी कई बार देखी जा चुकी है।'

सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है और कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने CBI की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। राघव ने आगे कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगामी चुनावों में सफलता की ओर बढ़ रही है।

पत्नी सुनीता की सबसे पहली प्रतिक्रया

दिल्‍ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की रिहाई पर पत्‍नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनीता केजरीवाल ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए एक पोस्‍ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आप परिवार को बधाई। मजबूत बने रहने के लिए बधाई। हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं।'

177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल 

दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (13 सितंबर) को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

जेल से बाहर आएंगे लेकिन SC ने लगाई कुछ शर्तें 

अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी, इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे।

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Updated 17:14 IST, September 13th 2024