Published 20:51 IST, December 21st 2024
'नफरत की आंधी, राहुल गांधी', संसद में धक्का-मुक्की को लेकर रायबरेली में लगे पोस्टर
बीते दिनों हुए संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर शहर में जगह-जगह 'रायबरेली आज शर्मिंदा है' के पोस्टर लगे हैं।
संसद की सियासत अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी पहुंच गई है। बीते दिनों हुए संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर शहर में जगह-जगह 'रायबरेली आज शर्मिंदा है' के पोस्टर लगे हैं। इसमें कई तीखे सवाल भी पूछे गए हैं। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने निंदा करते हुए भाजपा की साजिश बताया। उनका कहना है कि मुख्य मुद्दों को भटकाने की कोशिश है।
रायबरेली शहर के अलग-अलग स्थानों पर लगे इन पोस्टर्स में 'रायबरेली आज शर्मिंदा है' के स्लोगन के साथ यह लिखा गया है कि ''क्या राहुल गांधी के संविधान में यही प्रावधान है। बुजुर्ग की पिटाई और नफरत की आंधी राहुल गांधी।"
पोस्टर के जरिए राहुल गांधी से तीखे सवाल
इतना ही नहीं इन पोस्टर्स में राहुल गांधी से कई तीखे हुए सवाल पूछे गए हैं। जिनमें हिंदू दर्जी कन्हैयालाल से नफरत और मुस्लिम दर्जी से प्यार क्यों? हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश क्यों? जार्ज सोरोस से राहुल गांधी का क्या नाता है? भारत विरोधियों से हमदर्दी क्यों ? संभल के दंगाइयों से प्यार लेकिन बहराइच पीड़ित रामगोपाल मिश्रा से दुश्मनी क्यों? आतंकवादी अफजल गुरु से प्यार लेकिन राष्ट्रभक्त वीर सावरकर से नफरत क्यों? आदि शामिल है।
पोस्टर के जरिए वक्फ पर भी निशाना
वहीं एक अन्य पोस्टर द्वारा वक्फ पर निशाना साधा गया है। इन पोस्टर्स ने आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कई स्थानों पर इस बात को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही। हालांकि कई स्थानों पर पोस्टर फाड़ने की बात बताई जा रही है।
राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर
आपको बता दें कि संसद में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी सांसदों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं। इनमें से 109 को हटाया गया है।
Updated 20:51 IST, December 21st 2024