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Published 19:05 IST, June 28th 2024

गाजीपुर से जीतने वाले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी आखिर अबतक क्यों नहीं ले पाए संसद में शपथ?

लोकसभा सचिवालय ने अफजाल अंसारी को लेकर ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शपथ क्यों नहीं लेने दी गई?

Reported by: Ravindra Singh
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 Afzal Ansari remembered Ram
अफजाल अंसारी संसद में क्यों नहीं ले पाए शपथ | Image: ANI

गाजीपुर से एक बार फिर माफिया मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा में हुए सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में अफजाल अंसारी को शपथ नहीं लेने दिया गया। हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अफजाल अंसारी को शपथ क्यों नहीं लेने दी गई? अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे थे।

मंगलवार (25 जून) को सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान अफजाल अंसारी भी समाजवादी पार्टी के सांसदों के जत्थे में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। अफजाल अंसारी अखिलेश यादव के साथ सदन में बैठे थे लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उठकर बाहर चले गए। उन्हें सांसद चुने जाने के बाद भी सदन में शपथ नहीं लेने दी गई। हालांकि अब अफजाल के शपथ नहीं लेने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने कारण स्पष्ट कर दिया है और साथ में ये भी बताया कि वो शपथ ले सकेंगे या नहीं?

3 जुलाई को हाई कोर्ट सुनाएगा अफजाल पर फैसला

लोकसभा सचिवालय ने अफजाल अंसारी को लेकर ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शपथ क्यों नहीं लेने दी गई? सचिवालय ने बताया कि समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी पर गैंग्स्टर एक्ट का एक केस चल रहा है इस मामले में उन्हें 4 साल की सजा निचली कोर्ट से हो चुकी है। हालांकि मामले की सुनवाई अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जारी है। अब 3 जुलाई को इस मामले को लेकर फैसला आना है। अगर ऐसे में अफजाल को शपथ लेने दिया जाता और 3 जुलाई को उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उनकी सदस्यता रद हो जाएगी। वहीं अगर हाईकोर्ट उन्हें इस मामले में राहत दे देता है तो फिर 3 जुलाई के बाद वो शपथ ले सकेंगे।

इस वजह से नहीं दिलाई गई शपथ

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक केस में पिछले साल 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से अफजाल की संसद सदस्यता रद हो गई थी। इसके बाद अफजाल ने एमपी-एमएलए कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया था। जल्दबाजी में अफजाल इसी बीच इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल के इस मामले में कहा था कि जब तक हाई कोर्ट अफजाल के मामले पर फैसला न सुना दे तब तक वो न तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और न ही सदन में किसी मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई।

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Updated 18:00 IST, June 29th 2024