Published 16:32 IST, August 3rd 2024
संसद सुरक्षा चूक: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ाई
दिल्ली पुलिस ने मामले में IPC की धारा 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120B, समेत UAPA की धारा 13,16,18 के तहत चार्जशीट दाखिल की।
पिछले साल संसद हमले की बरसी के मौके पर संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार के दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट मामले में सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक बढ़ा दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने आज आरोपियों को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। संसद सुरक्षा चूक मामलें में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने मामले में IPC की धारा 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120B, समेत UAPA की धारा 13,16,18 के तहत चार्जशीट दाखिल की।
संसद में घुसकर केस ने छोड़ा रंगीन धुंआ
दरअसल, संसद पर 2001 के आतंकवादी हमले की बरसी के दिन, पिछले साल 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक की घटना उस वक्त हुई थी जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गये थे और उन्होंने ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया था।
बाद में सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया था। उसी समय, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने भी संसद परिसर के बाहर ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाते हुए केन से रंगीन धुआं छोड़ा था। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
Updated 16:32 IST, August 3rd 2024