Published 21:55 IST, August 8th 2024
संसद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती नहीं कर सकती: वित्त मंत्री सीतारमण
Delhi News: वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में वित्त विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते यह टिप्पणी की।
Delhi News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी (माल एवं सेवा कर) में कटौती नहीं कर सकती और इस संबंध में कोई फैसला जीएसटी परिषद द्वारा ही लिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले राज्यों ने बीमा प्रीमियम पर कर लगाया था।
वित्त मंत्री सीतारमण ने उच्च सदन में वित्त विधेयक, 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते यह टिप्पणी की।
संसद जीएसटी दरें तय करने का मंच नहीं
चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती करने की मांग की थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि संसद जीएसटी दरें तय करने का मंच नहीं है। इस मामले को जीएसटी परिषद में ले जाना जाना होगा, जिसमें राज्यों का दो-तिहाई प्रतिनिधित्व है।
उन्होंने कहा कि आम तौर पर जीएसटी परिषद अपने फैसले सर्वसम्मति से करती है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से मिलने वाली राशि का करीब 71 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को ही मिलता है।
उन्होंने एलटीसीजी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) कर में संशोधन किए जाने का भी जिक्र किया। इसके तहत 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव का लाभ बहाल कर दिया गया है।
अब जिन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) ने 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदा है, वे नयी योजना के तहत एलटीसीजी कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इंडेक्सेशन के बिना उन्हें 12.5 प्रतिशत और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत कर का भुगतान करने की जरूरत होगी। वे उस विकल्प को चुन सकते हैं, जिसमें कर की दर कम हो।
2024-25 के बजट प्रस्तावों का उद्देश्य
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों का उद्देश्य मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के अलावा निवेश को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसी भी क्षेत्र से समझौता किए बिना कल्याणकारी कार्यों के वित्त पोषण, राजकोषीय खर्च और पूंजीगत व्यय में संतुलन कायम किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2021 में राजकोषीय घाटे को कम करने का जो लक्ष्य रखा है, इस बजट में उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में विकास की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक आवंटन करने के साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी पूरा किया है।
उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने वित्त विधेयक 2024-25 तथा जम्मू कश्मीर से जुड़े विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया।
लोकसभा ने बुधवार को 45 सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से ‘वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024’ को पारित किया था। राज्यसभा में आज इस पर चर्चा की गयी। संविधान के अनुसार उच्च सदन को किसी ‘धन विधेयक’ को खारिज करने का अधिकार नहीं है और वह ऐसे विधेयक केवल लौटा सकता है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 21:55 IST, August 8th 2024