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Published 13:11 IST, September 26th 2024

संजय राउत को मिली सजा; मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने ठहराया दोषी, 25 हजार का जुर्माना भी

मुंबई की अदालत ने संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया है और साथ ही सजा का ऐलान कर दिया है।

Reported by: Digital Desk
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Sanjay Raut convicted in Defamation Case
संजय राउत को मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने दोषी ठहराया | Image: PTI

Sanjay Raut Defamation Case: उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को अगले 15 दिन जेल में काटने पड़ेंगे। एक मानहानि केस में मुंबई की अदालत ने संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया है और साथ ही सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने राज्यसभा सांसद को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं कोर्ट, मझगांव ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस में फैसला दिया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का केस दायर किया था। मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता के अनुसार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) नेता को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है।

क्या है संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस?

संजय राउत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता और उनकी पत्नी मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का मामला दायर किया और आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ पूरी तरह से निराधार और अपमानजनक दावे किए। उनकी शिकायत में कहा गया था, आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए ये बयान दिए गए।

अदालत के फैसले पर बोले किरीट सोमैया

अदालत के फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, 'राज्यसभा के इतने वरिष्ठ सदस्य (संजय राउत) उन्होंने सोमैया परिवार के खिलाफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर जो अभियान चलाया था, उसे लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मेधा सोमैया ने 18 मई 2022 को आधिकारिक कानूनी शिकायत दायर की। 28 महीने इस मामले में सुनवाई हुई। आज अदालत ने संजय राउत को दोषी ठहराया है।'

अदालत के फैसले के बाद में बताते हुए किरीट सोमैया ने कहा, 'संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को हिरासत में लिया है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। वो 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को दिए जाएंगे। संजय राउत ने इतने दिनों तक जो कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया और सजा दी।'

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Updated 13:24 IST, September 26th 2024