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पब्लिश्ड 19:22 IST, August 9th 2024

जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया को याद आए बाबा साहेब, कहा-मेरा रोम-रोम ऋणी, कैसे चुकाएंगे उनका कर्ज

मनीष ने कहा कि आज जब से ऑर्डर आया है मेरा रोम-रोम बाबा साहेब के प्रति ऋणी हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज बाबा साहेब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे।

Reported by: Deepak Gupta
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Manish Sisodia
Manish Sisodia | Image: X

Manish Sisodia released from jail: दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीते 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जेल से रिहा हो गए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत दी थी, जिसके बाद सिसोसिया कागजी कार्रवाई के बाद तिहाड़ से बाहर आए।

जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मनीष ने कहा कि आज जब से ऑर्डर आया है मेरा रोम-रोम बाबा साहेब के प्रति ऋणी हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज बाबा साहेब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आकर निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसे बचाएगा।   

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब डेढ़ साल बाद तथाकथित शराब घोटाले में जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। AAP ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है।

इन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामले में जमानत दी है। इसके लिए कोर्ट ने ट्रायल में देरी को मुख्य आधार माना है और प्री-ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। हालांकि अपने फैसले में कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जिसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी ये शर्त है कि उन्हें हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने AAP नेता को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है। इसके अलावा सिसोदिया को दो श्योरिटी भी जमा करानी होगी।

26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

आप नेता को दिल्ली की आबकारी नीति के कथित भ्रष्टाचार घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरों ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज FIR के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

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अपडेटेड 19:22 IST, August 9th 2024