अपडेटेड 17 November 2024 at 22:47 IST

MP: जनसुनवाई के दौरान हंसने पर अधिकारी को थमाया गया नोटिस, ADM ने कहा- ये अनुशासनहीनता

नोटिस में कहा गया है कि तिवारी को 29 अक्टूबर को जन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हंसते हुए देखा गया, जो अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही है।

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Notice served to officer for laughing
Notice served to officer for laughing | Image: Representative

Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में जन सुनवाई के दौरान अपने वरिष्ठ सहयोगियों की मौजूदगी में कथित तौर पर हंसने के लिए एक सरकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस मिला है। कारण बताओ नोटिस 30 अक्टूबर को जारी किया गया था, लेकिन शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर सामने आया।

यह नोटिस कथित तौर पर अतिरिक्त कलेक्टर मिलिंद नागदेव द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में ई-शासन के सहायक प्रबंधक के के तिवारी को जारी किया गया था।

नोटिस में कहा गया है कि तिवारी को 29 अक्टूबर को जन सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हंसते हुए देखा गया, जो अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही है।

राज्य भर में मंगलवार को चुनिंदा सरकारी कार्यालयों में जन सुनवाई आयोजित की जाती है।

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नोटिस में अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि यह मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत गंभीर कदाचार है और मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है।

अतिरिक्त कलेक्टर ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कारण बताओ नोटिस कैसे जारी किया गया और वह अपने कार्यालय में पूछताछ करेंगे। हालांकि, तिवारी ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब दे दिया है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 17 November 2024 at 22:47 IST