पब्लिश्ड 13:08 IST, May 4th 2024
पति अपनी पत्नी संग बनाता है अप्राकृतिक यौन संबंध तो मैरिटल रेप नहीं: MP हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया की एक सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय सुनाया।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो वो मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद की स्थिति में पत्नी की सहमति का प्रभाव नहीं रह जाता। कोर्ट ने ये फैसला महिला द्वारा पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में सुनाया है। इसकी के साथ कोर्ट ने पत्नी की FIR को रद्द भी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया की एक सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ सबंध बनाता है और पत्नी 15 साल से कम की नहीं है तो यह मैरिटल रेप नहीं माना जा सकता भले ही यह सबंध अप्राकृतिक तरीके बनाए गए हों।
महिला ने पति पर लगाए थे अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप
हाई कोर्ट ने यह निर्णय एक महिला द्वारा दायर अपने पति के खिलाफ दायर किए गए एक मामले में सुनाया। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके साथ अप्राकृतिक सबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि ऐसा उसके साथ कई बार हुआ और पति ने उसे धमकाया भी। महिला ने अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था।
महिला के पति ने हाई कोर्ट में इस FIR को रद्द करने की याचिका लगाई थी। पति ने कोर्ट के सामने कहा कि उसका अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह के संबंध बनाना मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं आता। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अप्राकृतिक सबंध तब अपराध रेप माना जाएगा जब पति-पत्नी साथ रह ना रहे हों, यह तब अपराध नहीं हो सकता जब पत्नी-पति के साथ एक घर में रह रही थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम की हो तो भी यह मैरिटल रेप माना जाता।
शादी के बाद ससुराल में पति ने बनाए थे संबंध
जबलपुर के मनीष साहू ने याचिका दायर कर बताया था कि पत्नी के उसके खिलाफ नरसिंहपुर में 24 अगस्त, 2022 को एक FIR दर्ज कराई है। शिकायत में पत्नी ने बताया था कि जब वह 2019 में शादी के बाद दूसरी बार अपने ससुराल गई थी तब पति ने उसके साथ आप्राकृतिक यौन संबंध बनाया था। इसके बाद उसने कई बार ऐसा किया। पति ने किसी को बताने पर पत्नी को तलाक की भी धमकी दी थी। इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ आप्राकृतिक यौन संबंध आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है।
अपडेटेड 13:08 IST, May 4th 2024