Published 17:01 IST, October 22nd 2024
अंकिता की होगी हसनैन अंसारी से शादी? जबलपुर HC ने लड़की को दी 15 दिन की मोहलत, युवक को मिली सुरक्षा
MP NEWS: सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की जिसके बाद अदालत ने इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है।
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MP NEWS: जबलपुर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। इंदौर की रहने वाली युवती अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा इलाके में रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद मचे बवाल को देखते हुए प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मैं अर्जी दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ में पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की जिसके बाद अदालत ने इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है। इस बीच उसके माता-पिता भी उससे नहीं मिल सकते, इसके अलावा कोर्ट ने सिहोरा के युवक हसनैन अंसारी को भी पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने युवती को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजा
15 दिन के लिए युवती को नारी निकेतन भेजने के पीछे मकसद यह है कि इस मियाद में वह पूरी तरह सोच विचार करें और अपना फैसला ले। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है।
युवक-युवती ने जिला कलेक्टर ऑफिस में किया था आवेदन
गौरतलब है कि आपसी रजामंदी से शादी के लिए युवक युवती ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 12 नवंबर तक दावे आपत्तियों मंगाई थी। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान युवती के माता-पिता भी मौजूद रहे इस दौरान अपनी बेटी अंकिता की एक झलक पाने के लिए माता-पिता काफी व्याकुल नजर आए। हालत यह थी कि हाई कोर्ट परिसर में ही युवती की मां फूट-फूट कर रोती नजर आई।
16:38 IST, October 22nd 2024