पब्लिश्ड 19:50 IST, August 3rd 2024
कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा, 8 साल पुराने केस में आया फैसला
Mp congress: भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने 8 साल पुराने प्रदर्शन के एक मामले में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को दो साल की सजा सुनाई है।
MP News: भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान धनजी गिरी को 2 साल की सजा और 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये फैसला 2016 के धरना-प्रदर्शन और NSUI में रहते सीएम हाउस घेराव के मामले सुनाई है।
भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को 8 साल पुराने प्रदर्शन के मामले में सजा सुनाई है। NSUI में रहते हुए इन नेताओं ने 2016 में एक धरना-प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के खिलाफथा। इन नेताओं ने अपने साथ हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। इस मामले में हबीबगंज पुलिस ने IPC की धारा 353, 326, 333, 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सभी आरोपियों को इस मामले में 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गई है।
'दोगुनी ताकत से जारी रहेगी लड़ाई'
2016 में जब NSUI में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने सीएम हाउस का घेराव किया था, तो इस दौरान तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ था। सजा का ऐलान होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं, लेकिन आगे भी छात्रों के हित में लड़ाई जारी रहेगी। हम इससे हताश नहीं हुई हैं। हम आमजनों और छात्रों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे।
बतादें, मध्य प्रदेश में साल 2013 सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आया था। इस घोटाले के तार कई राज्यों से जुड़े थे। इसमें कई लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच CBI को दी गई थी। घोटाले से संबंधित कई जांचकर्ता और आरोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ FIR और शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी तक हुई थी।
अपडेटेड 20:42 IST, August 3rd 2024