Published 14:38 IST, September 23rd 2024
क्रूरतापूर्ण रेप मामले में उच्च न्यायालय ने कहा- महिलाओं के पवित्र वजूद की हर हाल में रक्षा आवश्यक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कथित तौर पर क्रूरतापूर्ण बलात्कार के एक मामले में पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि महिलाओं के पवित्र वजूद की हर हाल में रक्षा आवश्यक है।
High Court said it is necessary to protect the sacred existence of women at all costs | Image:
Representative Image
Advertisement
Loading...
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
14:38 IST, September 23rd 2024