पब्लिश्ड 08:16 IST, January 20th 2025
Kolkata Rape Murder Case: उम्रकैद या फांसी... संजय रॉय की सजा पर आज आएगा फैसला; 2 दिन पहले दोषी करार
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के दोषी संजय रॉय की सजा पर आज फैसला आएगा।
Kolkata Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के दोषी संजय रॉय की सजा पर आज फैसला आएगा। सियालदह कोर्ट दोषी संजय रॉय को सजा सुनाएगी। संजय रॉय को कम से कम उम्रकैद या फिर अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है।
लेडी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट 162 दिन बाद यानि दो दिन पहले (18 जनवरी) दोषी ठहरा चुकी है। सियालदह कोर्ट ने मामले में संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया। जानकारी के अनुसार, दोषी संजय रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
आज दोपहर सुना जाएगा दोषी का बयान
पिछले साल नौ अगस्त 2024 को हुए इस जघन्य अपराध के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला। मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि रॉय का बयान सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी।
मुझे फंसाया गया- संजय रॉय का दावा
बता दें कि शनिवार, 18 जनवरी को फैसला सुनाए जाने के समय संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है। वहीं दूसरी ओर मृत लेडी डॉक्टर के माता-पिता ने न्याय देने के लिए अदालत का आभार जताया।
अगर दोषी तो मिले सजा- संजय की मां
वहीं सजा के ऐलान से पहले 19 जनवरी को संजय रॉय की मां ने कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी है, तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह सजा फांसी ही क्यों न हो।
दोषी करार दिए गए संजय रॉय की मां मालती रॉय ने रविवार सुबह पत्रकारों से कहा किएक महिला और तीन बेटियों की मां होने के नाते, 'मैं उस लेडी डॉक्टर की मां का दर्द और तकलीफ को महसूस कर सकती हूं। अगर कोर्ट उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि कानून की नजर में उसका अपराध सिद्ध हो चुका है। मैं अकेले में रोऊंगी। लेकिन इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लूंगी।'
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि संजय रॉय को आरजी कर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉलृ में 31 साल की लेडी डॉक्टर का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मौत की वजह बनने के लिए सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए थे। धारा 103(1) में मौत या उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा था कि संजय रॉय को ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया है। सीबीआई उसके खिलाफ सभी आरोप साबित करने में सफल रही है।
अपडेटेड 14:43 IST, January 20th 2025