Published 12:37 IST, November 30th 2024
ऐसे मामलों में मेरी पत्नी का नाम घसीटना अस्वीकार्य, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं: राज कुंद्रा
कारोबारी राज कुंद्रा ने अपने परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद मीडिया को सीमा में रहने की नसीहत दी और कहा कि ऐसे मामलों में उनकी पत्नी व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम न घसीटा जाए जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है।
कारोबारी राज कुंद्रा ने अपने परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद मीडिया को सीमा में रहने की नसीहत दी और कहा कि ऐसे मामलों में उनकी पत्नी व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम न घसीटा जाए जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है।
ईडी ने ने अश्लील सामग्री (पॉर्नोग्राफी) के कथित वितरण से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में कुंद्रा और कुछ दूसरे आरोपियों के परिसरों पर शुक्रवार को छापे मारे थे। कुंद्रा ने कहा कि वह पिछले चार वर्ष से जारी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं जबकि मीडिया में इसके विपरीत खबरें दिखाई गई हैं।
कुंद्रा ने छापे मारे जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को ‘इंस्टाग्राम’ स्टोरी में लिखा, “जहां तक ‘पॉर्नोग्राफी’ और ‘धनशोधन’ के दावों का सवाल है, तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह की सनसनीखेज बात सच्चाई को नहीं छिपा पाएगी, अंत में न्याय की जीत होगी!” उन्होंने लिखा, “मीडिया से एक अनुरोध: मेरी पत्नी का नाम बार-बार ऐसे मामलों में न घसीटें जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। कृपया सीमा में रहें...!!!”
साल 2009 में कुंद्रा से विवाह करने वाली शेट्टी ने अब तक छापों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था कि यह कार्रवाई अभिनेत्री के खिलाफ नहीं है और कुंद्रा ‘‘सच्चाई सामने लाने के लिए जांच में सहयोग कर रहे हैं।’’ मई, 2022 का धनशोधन का यह मामला कुंद्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मुंबई पुलिस की कम से कम दो प्राथमिकियों और आरोपपत्र से जुड़ा है। इस मामले में कुंद्रा और कुछ दूसरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तथा बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।
कुंद्रा के खिलाफ यह धनशोधन का दूसरा मामला है। ईडी ने इस साल की शुरुआत में क्रिप्टो करंसी मामले में कुंद्रा और शेट्टी की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी लेकिन दंपति को ईडी के इस कुर्की आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय से राहत मिल गई थी।
Updated 12:37 IST, November 30th 2024