अपडेटेड 5 November 2021 at 16:20 IST
PAN Card: शादी के बाद बदला सरनेम तो पैन कार्ड में जरूर करवा लें ये जरुरी अपडेट, नहीं तो होगी परेशानी
अगर आपकी शादी हो गई है और आपने अपना पैन कार्ड में एड्रेस और सरनेम चेंज नहीं करवाया है तो हम आपको इसे अपडेट करने का तरीका बताने जा रहे हैं।
- भारत
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PAN (Permanent Account Number) Card 10 डिजिट का एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। बैंक का काम हो या फिर कोई दूसरा वित्तीय लेनदेन हर जगह इसका उपयोग किया जाता है।
इस विशिष्ट पहचान कार्ड का इस्तेमाल बतौर आईडी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। वहीं अगर आपने पहले पैन कार्ड बनवा लिया है और अब आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए जरुरी है कि आप जल्द से जल्द अपना सरनेम और एड्रेस को बदलवा लें। वैसे अब आप घर बैठे अपने पैन कार्ड में सरनेम और एड्रेस चेंज करा सकते हैं।
PAN Card में सरनेम और एड्रेस बदलने के लिए करें पढ़ें ये स्टेप्स-
- सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- अब उस सेल को चुनें जो आपके नाम के सामने है और फॉर्म में अपने पैन का विवरण भरें।
- इसके बाद आपको फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा।
- वेरीफाई के लिए आपको 'Validate' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको 'सबमिट' बटन पर क्लिक करना होगा।
इसे सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन नेटबैंकिंग या अपने डेबिट, क्रेडिट या कैश कार्ड के माध्यम से अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस्ड करने के लिए भारत में अपना पता दर्ज करना होगा। भारत में अपने एड्रेस के लिए 110 रुपये और भारत के बाहर के एड्रेस के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं भुगतान हो जाने के बाद, पैन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद इस फॉर्म की हार्ड कॉपी एक प्रिंटआउट के जरिए निकाल लें। अब फॉर्म पर अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें।
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इसी के साथ प्रिंटआउट इनकम टैक्स पैन सर्विसेज UNIT के लिए NSDL के पते पर एप्लीकेशन फॉर्म भेजें। फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भेजना ना भूलें। बता दें कि आपको ऐप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स को भी सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इसके किए बगैर आपके पैन में बदलाव नहीं कराया जा सकता है।
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Published By : Priya Gandhi
पब्लिश्ड 5 November 2021 at 16:20 IST