पब्लिश्ड 20:09 IST, June 20th 2024
अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की अर्जी, 48 घंटे तक फैसले पर रोक लगाने की मांग
Delhi News: अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है।
Delhi News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, ED केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है। ED ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई है कि फैसले पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने ED की मांग को ठुकराया
आपको बता दें कि कोर्ट ने ED की मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें 48 घंटे तक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुरक्षित रखा था फैसला
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी।
संजय सिंह का केजरीवाल की जमानत पर बयान
संजय सिंह ने कहा- 'अरविंद केजरीवाल का बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा। दिल्ली और देश की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन। हम इस खबर को सुनकर उत्साहित हैं। न्यायालय के फैसले को सिर झुकाकर नमन करता हूं। ईडी का बयान जो अब तक रहा है, वो झूठ की बुनियाद पर रहा है। इस केस में कोई दम नहीं, ये बेबुुनियाद केस केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। प्रचार से दूर करने के लिए ये केस बनाया था। कोर्ट ने इस बात को समझा और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।'
(PTI इनपुट के साथ)
अपडेटेड 20:59 IST, June 20th 2024