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Published 15:46 IST, December 16th 2024

नरेश बालियान से जुड़े MCOCA मामले में आरोपियों के केस MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग

आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े MCOCA के मामले में अन्य आरोपियों के केस को भी MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में की गई है।

Reported by: Digital Desk
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AAP leader Naresh Balyan arrest
AAP leader Naresh Balyan arrest | Image: nareshbalyanmla/ Instagram

अखिलेश राय

आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े MCOCA के मामले में अन्य आरोपियों के केस को भी MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई तक बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने कहा नरेश बलियान का केस राउज ऐवन्यू कोर्ट स्पेशल MP/ MLA कोर्ट  में चल रहा है और मामले में अन्य आरोपियों का केस द्वारका की स्पेशल MCOCA कोर्ट में चल रहा है ऐसे में एक ही मामले में दो अलग-अलग सुनवाई नहीं कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों से जुड़े मामले को भी राउज ऐवन्यू कोर्ट स्पेशल MP/ MLA कोर्ट  में ट्रांसफर की मांग की है।

9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं नरेश बालियान

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बालियान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को नौ जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस को उनकी रिमांड देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बाल्यान को जांच में सहयोग करने के लिए ‘‘मजबूर’’ नहीं किया जा सकता।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मुकदमे में बाल्यान की 10 दिन की और हिरासत देने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश बावेजा ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा बताए गए आधार हिरासत बढ़ाने को उचित नहीं ठहराते।

न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने बाल्यान की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए दलील दी कि उन्होंने हिरासत अवधि के दौरान सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब नहीं दिए। अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करने वाले जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा बताया गया एक आधार यह है कि आरोपी संगठित अपराध के अन्य सदस्यों के नामों का खुलासा नहीं कर रहा है।

(इनपुट- पीटीआई)

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Updated 15:46 IST, December 16th 2024