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पब्लिश्ड 16:13 IST, September 6th 2024

BREAKING: मनी लांड्रिंग मामले में AAP नेता अमानतुल्लाह खान को मिलेगी जमानत? थोड़ी देर में फैसला

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की ED हिरासत बढ़ाने की मांग पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है

Reported by: Digital Desk
Edited by: Deepak Gupta
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Amanatullah Khan
AAP MLA Amanatullah Khan | Image: PTI

BREAKING:  दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान की 10 दिन की ED हिरासत बढ़ाने की मांग पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 5 बजे फैसला सुनाएगा। 

आप MLA अमानतुल्लाह खान को ED ने किया गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) 2 सितंबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर किया। ईडी उनके आवास पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी के बाद विधायक को ईडी की टीम अपने साथ ले गई थी।

कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह एक्शन लिया है। छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान के घर पर काफी हंगामा हुआ था। विधायक ईडी की टीम को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी सास के बीमार होने का हवाला भी दिया था

क्या है पूरा मामला?

विधायक के खिलाफ धन शोधन का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में खान के खिलाफ एक प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज कराई थी जबकि दूसरी प्राथमिकी आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दर्ज कराई थी। सूत्रों ने कहा कि खान (50) ने ईडी के कम से कम 10 समन को नजरअंदाज किया। आखिरी बार वह अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे।

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अपडेटेड 16:23 IST, September 6th 2024