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Published 15:28 IST, December 16th 2024

Breaking: दिल्ली-NCR में हाइब्रिड मोड में होगी पांचवीं तक की पढ़ाई, प्रदूषण के चलते GRAP-3 लागू

Delhi News: दिल्ली में GRAP-3 लागू होने से पांचवीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। रजिस्टर्ड छोटे मालवाहक गाड़ियों पर भी रोक रहेगी।

Reported by: Digital Desk
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GRAP III implemented in Delhi
दिल्ली में दूषण के चलते GRAP-3 लागू | Image: PTI

Delhi Pollution : दिल्ली के आसमान में स्मॉग की चादर और हवा में घुले प्रदूषण के जहर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-3 (GRAP-3) फिर से लागू कर दिया गया है। हवा की धीमी गति और मौसम की परिस्थितियों के कारण दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब दिल्ली-NCR में पांचवीं क्लास तक के स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। 

GRAP-3 होने के बाद गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। GRAP के तीसरे चरण के तहत यह निर्देश जारी किया गया है। GRAP का तीसरा चरण AQI 401-450 (गंभीर) होने पर लागू होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ने की आशंका है।

क्या है GRAP-3?

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है।

  • पहला चरण AQI 201-300 यानी ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है 
  • दूसरा चरण AQI 301-400 (बहुत खराब) होने पर लागू होता है
  • तीसरा चरण AQI 401-450 (गंभीर) होने पर लागू होता है
  • चौथा चरण AQI 450 से अधिक (गंभीर से भी ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है

पहले चरण में पाबंदियां

500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के इलाके में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोकने का आदेश दिया जाता है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांट पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी जाती है।

दूसरे चरण में पाबंदियां

दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाना, CNG/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

तीसरे चरण की पाबंदियां

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन वाले और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रावधान है। आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के कमर्शियल व्हीकल, डीजल के ट्रक, मध्यम और भारी माल वाहनों (आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल है।

चौथे चरण की पाबंदियां

चौथा चरण लागू होते ही सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी, निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने के बारे में निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत है।

(इनपुट भाषा के सथा रिपब्लिक भारत डेस्क)

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Updated 15:56 IST, December 16th 2024