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पब्लिश्ड 17:09 IST, October 28th 2024

DUSU चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टरों के लेकर उम्मीदवारों को HC की फटकार, नतीजों की घोषणा रोक जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी से पोस्टर बैनर हटाने और यूनिवर्सिटी की सफाई और दुबारा पेंट करने का निर्देश दिया।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Deepak Gupta
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Delhi HC
Delhi HC reprimands candidates for posting posters on walls during DUSU elections | Image: PTI

अखिलेश राय

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर लगाने और कैंपस को गंदा करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपके प्रति नरम रवैया अपना रहै हैं क्योंकि आप सब छात्र है वरना हम FIR का आदेश दे भी सकते थे।

हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से कहा आप युवा है हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। DUSU चुनाव के नतीजों की घोषणा पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

हाईकोर्ट पोस्टर बैनर हटाने और सफाई के निर्देश दिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी से पोस्टर बैनर हटाने और यूनिवर्सिटी की सफाई और दुबारा पेंट करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक छात्र को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने के लिए एडमिशन लेने पर हैरानी जताई।  DUSU चुनाव के उम्मीदवारों को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया कि वह भविष्य में छात्र संघ चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाएंगे।

पूरी यूनिवर्सिटी को गंदा कर दिया गया है- हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी से कहा हमने आपके बहुत से पोस्टर देखे, आपने महंगी कारों का इस्तेमाल किया, आप छात्रों के लिए रोल मॉडल है, आपके समर्थकों के द्वारा हाईवे को बंद किया गया, आपको जाकर कैंपस को साफ करना होगा, पूरी यूनिवर्सिटी को गंदा कर दिया गया है।

हाई कोर्ट ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रौनक खत्री से कहा आप कैम्पस लॉ सेंटर को पेंट करिए, वहां पर अभी भी गंदगी है, दीवार पर गोंद चिपकी हुई है।

DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हाईवे को बंद करने और रोड एक्सीडेंट से जुड़े वीडियो हाई कोर्ट में चलाए गए। छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी द्वारा एक प्रोफेसर से मारपीट करने का वीडियो भी कोर्ट में चलाया गया, प्रचार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा टैक्टर के इस्तेमाल का वीडियो भी हाई कोर्ट को दिखाया।

कैंपस को पूरी तरह साफ करने में कितना समय लगेगा- हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि कैंपस को उमीदवारों द्वारा ही पेंट और साफ किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि कैंपस को पूरी तरह साफ करने में कितना समय लगेगा।

पिछली सुनवाई के दौरान पत्रत्याशियों को अदालत में पेश होने के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार रौनक खत्री, ऋषभ चौधरी, लोकेश चौधरी, यश नडाल, राहुल सिंह डेडा, अमन कपासिया, दीपिका झा, शिवम मौर्या, हिमांशु नागर, आर्यन मान, ऋषिराज सिंह, राहुल झांसला, प्रियांशु चौधरी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए।

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अपडेटेड 17:09 IST, October 28th 2024