Published 13:06 IST, December 11th 2024
दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: RAU कोचिंग के CEO की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने राव कोचिंग के छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग के CEO अभिषेक और देशपाल को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
Delhi IAS Coaching Accident: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में राव कोचिंग के छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग के CEO अभिषेक गुप्ता और देशपाल को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीड़ित परिवार के वकील ने दावा किया कि आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और उनके खिलाफ गंभीर आरोप और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच जारी है। उन्होंने मांग की है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, अंतरिम जमानत रद्द की जाए। बता दें मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होग।
दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा का मंजर
- 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए।
- गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया।
- चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था।
- कुछ सेकेंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया।
- स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थीं। इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुईं।
- देर रात 3 छात्रों के शव मिले। 14 को रस्सियों के सहारे निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था।
30 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर कॉचिंग के ऑनर
इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में IAS की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत से जुड़े बेसमेंट के चार को-ऑनर को अंतरिम जमानत दी। जमानत 30 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से एक समिति बनाने का अनुरोध किया है, जो हाई कोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी दिल्ली में बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए। साथ ही एक जगह भी बनाई जाए। जहां सेंटर चल सकें. इसके अतिरिक्त, अदालत ने बेसमेंट के चार को-ऑनर को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया। जज दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि उन्होंने बेसमेंट किराए पर देकर लालच का काम किया है।
Updated 13:06 IST, December 11th 2024