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पब्लिश्ड 12:59 IST, August 12th 2024

BREAKING: निलंबित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दी राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

दस्‍तावेजों से धोखाधड़ी करने और विकलांगता के आरक्षण का गलत लाथ उठाने के आरोप में पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है।

Reported by: Ankur Shrivastava
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IAS Pooja Khedkar
IAS Pooja Khedkar | Image: Instagram

IAS Pooja Khedkar News: दस्‍तावेजों से धोखाधड़ी करने और विकलांगता के आरक्षण का गलत लाथ उठाने के आरोप में पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्‍ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, ‘‘मौजूदा मामलों में तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत का यह मानना है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए।’’अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है।

UPSC ने कर दी थी खेडकर की उम्मीदवारी रद्द

खेडकर पर आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में ‘गलत जानकारी प्रस्तुत करने’ का आरोप लगाया गया है। यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवार रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में हिस्सा लेने से भी रोक दिया था।

दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक अगस्त को खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी ‘‘विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।’’ खेडकर ने यह कहते हुए सत्र अदालत का रुख किया था कि उन्हें ‘‘तुरंत गिरफ्तारी का खतरा है।’’

आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप

उल्लेखनीय है कि खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। एक अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पूजा के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।

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अपडेटेड 12:59 IST, August 12th 2024