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Published 12:21 IST, July 12th 2024

'अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त नहीं है, अगला स्कैम...', CM केजरीवाल पर BJP नेता सचदेवा का हमला

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं।

Reported by: Rupam Kumari
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Virendra Sachdeva taunt on Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर BJP का तंज | Image: PTI

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया और मामले की सुनवाई होने तक केजरीवाल जमानत पर रहेंगे। केजरीवाल को बेल मिलने से जहां AAP इसे बड़ी जीत के रूप में देख रही तो BJP कर रही है कि अंतरिम बेल ना कि उनके खिलाफ केस वापस ले लिए गए हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को वृहद पीठ के पास भेज दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी लेकिन वो CBI मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए वो जेले से रिहा नहीं हो पाएंगे। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया है। 

वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं... अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है।

ED, CBI के पास पर्याप्त सबूत है-आरपी सिंह 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा। ED, CBI के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

सुनवाई के दौरान SC ने कहा अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने आगे कहा अदालत केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनका निर्णय होगा। 

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Updated 12:21 IST, July 12th 2024