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Published 09:37 IST, December 17th 2024

Delhi AQI: हवा में फिर बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी बेहद गंभीर-421, शीतलहर का डबल अटैक; पारा 4 के नीचे

दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार से हालात गंभीर हो गए, न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं AQI 421 तक गंभीर श्रेणी में आ गया है।

Reported by: Nidhi Mudgill
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हवा में फिर बढ़ा प्रदूषण | Image: PTI

Delhi AQI : दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार से हालात गंभीर हो गए हैं। न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 421 तक पहुंचकर गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली के शादिपुर का AQI 431 और पश्चिम दिल्ली का 422 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में शीतलहर और प्रदूषण में सुधार के आसार नहीं हैं। रोहिणी और डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाकों में भी AQI 400 तक दर्ज हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के चलते स्कूल में सभी क्लास को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि, 10वीं और 12वीं की क्लास स्कूल में ही लगेंगी। ऑनलाइन क्लास अगले आदेश तक चलती रहेंगी। 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गंभीर स्थिति को देखते हुए GRAP 4 को पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सोमवार देर रात दिल्ली का औसत AQI 399 था, जो 10 बजे 400 के पार चला गया। स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली-NCR के कुल 38 निगरानी स्टेशनों में से 18 स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर, 16 ने बहुत खराब और बाकी में खराब दर्ज किया है। 

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना इस प्रकार की जाती है:  

  • 0-50 के बीच AQI को 'अच्छा'
  • 51-100, संतोषजनक
  • 101-200' मध्यम
  • 201-300-ख़राब
  • 301-400 बहुत ख़राब
  • 401-500' गंभीर माना जाता है।

AQI पहुंचा 400 पार 

CAQM ने जारी एक बयान में बताया, 'दिल्ली का औसत AQI रात 9 बजे 399 पर पहुंच गया और रात 10 बजे 400 के पार पहुंच गया। बेहद प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पूरी तरह शांत हवा की वजह से दिल्ली के AQI में वृद्धि हुई, जिसके चलते हुए GRAP पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP के चरण-IV को लागू करने का निर्णय लिया।' 

सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को ढील दी थी

दिल्ली की हवा में सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को सीएक्यूएम को GRAP -IV में ढील देने की अनुमति दी थी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चार लेवल निर्धारित किए गए हैं। प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर इन्हें लागू किया जाता है, जो एक्यूआई के आधार पर तय होता है। ग्रैप के हर चरण के लिए अलग अलग प्रावधान हैं, जिनके तहत कुछ ऐसी चीजों पर प्रतिबंध रहता है, जिनसे वायु प्रदूषण में इजाफा होने की संभावना होती है। ग्रैप-IV के तहत सबसे सख्त प्रतिबंध लागू होते हैं।

GRAP 4 का तहत क्या-क्या पाबंदियां लागू? 

  • आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। 
  • दिल्ली में पंजीकृत (बीएस-IV या उससे नीचे) डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। भारी वाहनों के चलने पर कड़े प्रतिबंध लागू। 
  • निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। हालांकि फ्लाईओवर, हाईवे, पुल और पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। 
  • केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है। वहीं NCR के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारें भी सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में50 फीसदी क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम की छूट दे सकती है।
  • 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। 6 से 9 और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी। राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तों ऑड-ईवन योजना भी लागू कर सकती हैं।

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Updated 13:25 IST, December 17th 2024