पब्लिश्ड 16:01 IST, July 8th 2024
BREAKING : NEET पेपर लीक मामले में CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल के आदेश,गुरुवार को SC में अगली सुनवाई
NEET पेपर लीक मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
NEET पेपर लीक मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई ने बुधवार शाम 5 बजे कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने उन छात्रों की पहचान करने को भी कहा है जिन्हें इस पेपर लीक से लाभ हुआ है। साथ ही उन शहरों और सेंटर की भी लिस्ट मांगी है जहां से पेपर लीक हुआ है।
'अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो...'
सुनवाई के दौरान CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा के आदेश दे सकते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा की 23 लाख छात्र हैं। ये भी देखना होगा की पेपर लिक किस तरह से हुआ है। CJI ने कहा की अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है? इस पर हमें विस्तार से बताइए। जो भी हम फैसला लेंगे उससे लाखों छात्र प्रभावित होंगे।
720 अंक पाने वाले में कितनों को मिले ग्रेस मार्क- CJI
CJI ने कहा की 720 अंक जिन 67 छात्रों को मिले है उनमें से कितने छात्रों को ग्रेस मार्क बताए। इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। CJI ने कहा की 720 अंक जिन छात्रों को मिले है उनमें से कोई रेड फ्लैग तो नही? अगर ऐसा हो तो क्या इसकी जांच हो सकती है?। अगर लीक टेलीग्राम/व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है तो यह जंगल में आग की तरह फैलता है। वहीं अगर लीक 5 तारीख की सुबह हुआ तो फैलने का समय सीमित था। यह 23 लाख छात्रों से जुड़ा मामला है।
हम जानना चाहते हैं कि लीक का तरीका क्या है- CJI
CJI ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि लीक का तरीका क्या है? क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के भविष्य की बता कर रहे है। इसमें छात्रों का केंद्र तक आने जाने का खर्च आदि भी शामिल है। केंद्र की तरफ से गलत करने वाले और लाभार्थियों पर क्या करवाई की गई है।
CJI ने कहा कि 1563 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। क्या हम लाभार्थी छात्रों का पता लगाने में सक्षम है, अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इस लिए हम सारी जानकारी चाहते है। CJI ने कहा कि हम सभी को एक दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील, जो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, बुधवार को हमें एक-एक करके दलीलें दें। हम चाहते हैं कि आप सभी बैठकर हमें एक दलीलें दें जो 10 पन्नों से ज्यादा न हों।
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अपडेटेड 16:25 IST, July 8th 2024