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Published 19:02 IST, June 7th 2024

स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में विभव कुमार को झटके पे झटका, जमानत याचिका फिर खारिज

Delhi News: विभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

Reported by: Kunal Verma
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Bibhav Kumar
Bibhav Kumar | Image: PTI

Delhi News: स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि 31 मई को तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप

विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले 24 मई को अरविंद केजरीवाल के PA को 4 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विभव की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। 

पीए की औकात नहीं: नवीन जयहिंद

इससे पहले स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने अरविंद केजरीवाल को पिटाई कांड का मास्टरमाइंड बताया था। उन्होंने कहा था कि ये मामला जितना आप सोच रहे हो उससे कही ज्यादा है उस पीए का इतना औकात नही है सीएम इसका मास्टर माइंड है। नवीन ने स्वाति को और खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा- मुझे लगता.है मालीवाल को डराया धमकाया गया इसलिए वो मीडिया मे नहीं आर रही है उसे सामने आना चाहिए.. जब दुर्योधन बोल दिया तो उसे भी अब सामने आना चाहिए। जयहिंद पहले भी बोल चुके हैं कि दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने चीरहरण किया।

स्वाति से मारपीट पर केजरीवाल क्या बोले?

अब तक पीए विभव कुमार को लेकर बैटिंग कर रहे अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (22 मई) को स्वाति मालीवाल और अपने PA विभव कुमार के बीच हुई कथित मारपीट पर पहली बार बयान दिया। न्यूज एजेंसी PTI से उन्होंने कहा, 'यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मामले के दो पहलू हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए।' केजरीवाल ने आगे कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है। इसलिए वे इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते।

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Updated 20:57 IST, June 7th 2024