Published 15:42 IST, May 24th 2024
स्वाति मालीवाल कांड के आरोपी विभव कुमार को बड़ा झटका, अभी 4 दिन और खानी होगी जेल की हवा
Swati Maliwal Case: तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल केस के आरोपी विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 5 दिन के लिए विभव कुमार की कस्टडी दिल्ली पुलिस को सौंपी थी।
28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
कोर्ट में विभव के वकील ने एक बार फिर इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल खड़ा किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी।
विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए। विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है।
विभव के वकील ने किया था विरोध
कोर्ट में विभव के वकीलों ने किसी भी तरह की रिमांड का विरोध किया। वकीलों ने कहा कि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड क्यों नहीं मांगी? इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले जानकारी मिली थी कि स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पुलिस के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। विभव ने पुलिस को अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बताया था। पुलिस ने विभव के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को FSL की जांच के लिए भेजा था।
पुलिस ने बताया कि विभव कुमार ने मुंबई में अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था या डेटा किसी दूसरे उपकरण में भेज दिया था। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था, लेकिन फोन को फोर्मेट किया जा चुका था।
Updated 22:42 IST, May 24th 2024