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Published 15:44 IST, October 28th 2024

बंगाल सरकार ने गुटखा, पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध बढ़ाया

पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया।

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Bengal Extends Ban on Gutkha, Pan Masala Products Citing Health Concerns
Bengal Extends Ban on Gutkha, Pan Masala Products Citing Health Concerns | Image: X

पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। 

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को यह आदेश जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जारी किया।

आदेश के मुताबिक, “राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य  खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। 

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Updated 15:44 IST, October 28th 2024