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पब्लिश्ड 15:36 IST, August 24th 2024

बरेली: दहेज हत्या के मामले में पति और सास को उम्रकैद की सजा

बरेली जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या के आरोपी उसके पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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Husband and mother-in-law sentenced to life imprisonment in dowry murder case
दहेज हत्या के मामले में पति और सास को उम्रकैद की सजा | Image: Freepik

बरेली जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या के आरोपी उसके पति और सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनूप कोहारवाला ने शनिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ (एडीजे-4) अभय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दहेज हत्या में पति और सास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ-साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरेली शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र के प्रमोद कुमार ने थाना फतेहगंज-पश्चिम में वर्ष 2021 में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह आरोप लगाया था कि वर्ष 2020 में उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका उर्फ पिंकी की शादी फतेहगंज-पश्चिम के गांव चनेटा निवासी दर्शन सिंह के साथ की थी।

प्रमोद ने यह भी आरोप लगाया था दर्शन सिंह और उसकी मां कमलेश दो लाख रुपये और फ्रिज की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने शिकायत में कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर छह फरवरी, 2021 को प्रियंका की हत्या कर दी गई थी।

एडीजीसी ने बताया कि प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर रस्सी के निशान पाए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पति दर्शन सिंह (29) और सास कमलेश देवी (63) को उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई।

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अपडेटेड 15:36 IST, August 24th 2024