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पब्लिश्ड 08:25 IST, June 22nd 2024

पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, लागू हुआ ये कानून; 10 साल की सजा से एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान

Paper Leak: कानून के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर तीन साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख से एक करोड़ तक का जुर्माने लगाने का प्रावधान है।

Reported by: Ruchi Mehra
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anti paper leak law
एंटी पेपर लीक कानून | Image: PTI

Anti Paper Leak Law: देशभर में जारी नीट और UGC-NET एग्जाम को लेकर जारी बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार (21 जून) देर रात एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कानून को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है।

वैसे तो कानून फरवरी 2024 में ही इस कानून को संसद से पारित कर दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसे लागू अभी किया गया है।

ये है कानून के प्रावधान

इस कानून के लागू होने से पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी। कानून के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर तीन साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख से एक करोड़ तक का जुर्माने लगाने का प्रावधान है। बता दें कि इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल होंगी।

कानून के दायरे में क्या क्या?

बता दें कि इस कानून के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर या आंसर का लीक होना अपराध माना जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी जिससे पेपर की जानकारी पहले से मिल जाए, वो भी जुर्म है। इसे करने वाला एक व्यक्ति हो, ग्रुप या संस्थान, इसे क्राइम की कैटिगरी में रखा जाएगा। कानून के तहत पैसों के फायदे के लिए फेक वेबसाइट बनाना या फेक पेपर कंडक्ट कराना भी इसमें आएगा। कई बार ऐसे अपराध भी होते हैं, जिनमें सीधे पेपर नहीं किए जाते, दूसरी तरह से हेराफेरी होती है। ये भी एंटी पेपर लीक कानून में आएगा।

परीक्षाओं में धांधली को लेकर मचा है बवाल

गौरतलब है कि इन दिनों नीट पेपर में धांधली को लेकर देशभर में बवाल मचा है। छात्र इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एग्जाम रद्द करने की मांग कर चुके हैं। जारी जांच में कई आरोपियों ने कबूल किया है कि नीट पेपर लीक हुआ था। इस बीच यूजीसी-नेट परीक्षा को भी रद्द किया जा चुका है। वहीं, एनटीए ने CSIR-UGC-NET की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। इन सबके बीच सरकार ने इस कानून को लागू किया है।

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अपडेटेड 08:49 IST, June 22nd 2024