Published 16:33 IST, July 26th 2024
हरियाणा के बाद अग्निवीरों के लिए धामी सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य सरकार की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
उत्तराखंड सरकार अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होकर आने वाले जवानों को नौकरियों में आरक्षण देगी। इससे पहले BSF, CISF, CRPF, SSB और हरियाणा सरकार ये ऐलान कर चुकी है
Agniveer Reservation News: BSF, CISF और हरियाणा सरकार के बाद उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देगी। सीएम धामी ने इसका ऐलान कर दिया है।
इससे पहले BSF, CISF, CRPF, SSB और हरियाणा सरकार ये ऐलान कर चुके हैं। अब उत्तराखंड सरकार भी अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होकर आने वाले जवानों को नौकरियों में आरक्षण देगी। इससे पहले सीएम धामी ने अफसरों को इसके लिए योजना तैयार करने के लिए कहा था। सीएम ने कहा था कि इस संबंध में एक ठोस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
CISF-BSF में मिलेगा 10% आरक्षण
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।
क्या है अग्निपथ भर्ती योजना?
बतादें, जून 2022 में सरकार ने तीनों सेना सेवाओं की आयु प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना साढ़े 17 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान करती है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं कि चार 4 का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा? क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही 15 साल के लिए बरकरार रखा जाएगा।
Updated 16:40 IST, July 26th 2024