Published 18:44 IST, July 4th 2024
Krishnanand Rai Murder Case: अफजाल अंसारी पर सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल अंसारी पर यह मामला दर्ज हुआ था।
Allahabad High Court Verdict on Krishanand Rai Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गाजीपुर (Ghazipur) से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (SP MP Afzal Ansari) को लेकर कृष्णानंद राय हत्याकांड (Krishnand Rai Murder Case) और गैंग्स्टर एक्ट में चल रही सुनवाई पूरी कर ली है। गुरुवार को हुई इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सपा सांसद ने अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) के फैसले को, 'जिसमें उसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी' के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस केस में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल अंसारी पर यह मामला दर्ज हुआ था। अफजाल के खिलाफ पहले से ही अदालत में गैंग्स्टर एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही थी उसी के साथ हाईकोर्ट कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और राज्य सरकार की अपील पर अफजाल की सजा बढ़ाने को लेकर भी सुनवाई कर रही थी। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंग्स्टर एक्ट में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद अफजाल की संसद सदस्यता रद कर दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हो गई और वो चुनाव लड़ने के योग्य भी हो गए।
अफजाल के लिए कितना महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का फैसला
अगर हम ये कहें कि ये सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ये अफजाल अंसारी के राजनीतिक करियर का फैसला करेगा। अगर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार कर दिया तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद कर दी जाएगी। अफजाल ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा से चुनाव जीता है। कोर्ट ने इसी मामले में अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के जेल की सजा सुनाई थी। बाद में जेल में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी।
29 अप्रैल 2023 को गैंग्स्टर एक्ट में दोषी साबित हुए थे अफजाल
गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद, अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में मौजूदा आपराधिक अपील दायर की। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2023 को अफजाल की अपील पर उसे जमानत तो दे दी, लेकिन इस मामले में उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अफजाल की संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी। साथ ही वह भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य भी हो गया था क्योंकि अफजाल को 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई थी।
Updated 18:44 IST, July 4th 2024